सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने बांसुरी स्वराज को भेजा नोटिस, 20 दिसंबर को होगी पेशी
दिल्ली कोर्ट ने बांसुरी स्वराज को भेजा नोटिस
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को आपराधिक मानहानि के मामले में नोटिस भेजा है। यह नोटिस दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर जारी किया गया है।
याचिका में क्या कहा गया?
सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका में बांसुरी स्वराज पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक बयान दिए हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
- बयान की गंभीरता: सत्येंद्र जैन का कहना है कि स्वराज के बयान ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, जो पूरी तरह से निराधार थे।
- आपत्तिजनक बयान: याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि बांसुरी स्वराज ने मीडिया में इस प्रकार के बयान दिए, जिससे उनकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
कोर्ट का आदेश और 20 दिसंबर की पेशी
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी करते हुए 20 दिसंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने उन्हें समन भेजते हुए कहा है कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करें।
- मानहानि के आरोप: इस मामले में स्वराज पर आपराधिक मानहानि के आरोप लगाए गए हैं।
- अगली सुनवाई: अदालत 20 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें स्वराज को अपने बचाव में पेश होना होगा।
राजनीतिक असर
यह मामला दिल्ली के राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की तल्खी और इस विवाद ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्म कर दिया है।
निष्कर्ष
दिल्ली कोर्ट में 20 दिसंबर को होने वाली पेशी पर सभी की निगाहें रहेंगी। इस मामले में बांसुरी स्वराज को जवाब देना होगा कि उनके बयान सत्येंद्र जैन के खिलाफ कितने उचित थे। कोर्ट का फैसला इस विवाद को हल करने में अहम भूमिका निभा सकता है।