दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरकारी बंगले का अधिकार है या नहीं, यह मुख्य रूप से सरकारी नियमों और नीतियों पर निर्भर करता है। सामान्यतः, एक बार जब कोई मुख्यमंत्री अपने पद से हटता है, तो उसे सरकारी आवास में रहने की अनुमति कुछ समय तक ही होती है।
नियम:
- कार्यकाल के बाद की अवधि: पूर्व मुख्यमंत्री को कुछ समय तक सरकारी बंगला रहने की अनुमति मिलती है, जो आमतौर पर 6 महीने तक होती है।
- उपयोग के लिए: अगर पूर्व मुख्यमंत्री को कोई अन्य सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो वह अपने कार्यकाल के दौरान मिले आवास का उपयोग कर सकता है।
- निवास का स्थानांतरण: यदि पूर्व मुख्यमंत्री को नए आवास की आवश्यकता है, तो उसे निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
हालांकि, यदि कोई विवाद या कानूनी मुद्दा उठता है, तो उसे अदालत में भी चुनौती दी जा सकती है।