ED केस में हर हफ्ते थाने जाते हैं मनीष सिसोदिया, SC जमानत की शर्तों में संशोधन पर करेगा सुनवाई
मनीष सिसोदिया का ED केस और जमानत शर्तें
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि ED (प्रवर्तन निदेशालय) के केस में आरोपित हैं, हर सप्ताह पुलिस स्टेशन जाते हैं। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट (SC) उनकी जमानत शर्तों में संशोधन की याचिका पर सुनवाई करेगा।
जमानत शर्तों में संशोधन की याचिका
मनीष सिसोदिया की जमानत शर्तों के तहत उन्हें हर हफ्ते दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में हाजिरी भरने की आवश्यकता है। अब सिसोदिया ने इस शर्त में बदलाव की मांग की है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय की गई है।
ED केस में क्या है मामला?
मनीष सिसोदिया के खिलाफ ED द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। अगस्त में गिरफ्तारी के बाद, सिसोदिया को जमानत दी गई थी, लेकिन उन्हें नियमित रूप से पुलिस स्टेशन में पेश होने की शर्त पर रिहा किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट अब इस बात पर विचार करेगा कि क्या मनीष सिसोदिया को जमानत शर्तों में बदलाव की अनुमति दी जाए, जिससे उनकी हाजिरी की शर्त में ढील दी जा सके।
यह मामला दिल्ली के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है, और इससे मनीष सिसोदिया की कानूनी स्थिति पर असर पड़ सकता है।