वॉट्सऐप चैट देख कोर्ट ने साली से रेप और अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी जीजा को दी अग्रिम जमानत

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दिल्ली की एक अदालत ने अपनी साली से कथित तौर पर दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी जीजा को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि उनके बीच की वॉट्सऐप चैट से पता चलता है कि उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे।

जिसमें साली के साथ बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्यों के आरोप में जीजा को फंसाया गया था। अदालत ने वॉट्सऐप चैट की सामग्री को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया।

मामले का विवरण:
आरोप:

जीजा पर आरोप था कि उसने अपनी साली के साथ बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्य किया। इस मामले में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
वॉट्सऐप चैट का महत्व:

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान वॉट्सऐप चैट का हवाला दिया, जिसमें आरोपी और पीड़िता के बीच की बातचीत को महत्वपूर्ण माना गया।
अदालत ने देखा कि चैट से यह स्पष्ट नहीं होता कि कोई बलात्कारी गतिविधि हुई थी या नहीं।
अग्रिम जमानत का निर्णय:

कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, लेकिन वॉट्सऐप चैट की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की।
अदालत ने कहा कि जब तक आरोपी पर आरोप सिद्ध नहीं होते, तब तक उसे जमानत पर रिहा किया जाना उचित है।
सामाजिक और कानूनी प्रतिक्रिया:

इस फैसले ने समाज में बहस को जन्म दिया है, जहां कुछ लोगों ने इसे न्यायपूर्ण माना है, वहीं कुछ ने इसे पीड़ितों के प्रति संवेदनहीनता के रूप में देखा है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले ने वॉट्सऐप चैट और डिजिटल साक्ष्य के महत्व को उजागर किया है, जो न्याय की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।