दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। केजरीवाल ने यह याचिका कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए दायर की है।
अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्हें शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में तलब किया गया है। केजरीवाल ने इस समन को अन्यथा और अवैध बताते हुए इसकी वैधता को चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ईडी से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने के लिए सही प्रक्रिया का पालन किया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब जल्द ही होगी।
आप के प्रवक्ताओं ने इस समन को राजनीतिक साजिश और सत्ता के दुरुपयोग के रूप में देखा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और ईडी का दुरुपयोग आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, खासकर दिल्ली सरकार के खिलाफ उनका रुख अपनाने के कारण।
प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है, जो दिल्ली के 2021-22 शराब नीति को लेकर सामने आया था। इस मामले में कई राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों पर आरोप हैं कि उन्होंने नीति में अनियमितताएं की हैं और इसका गलत लाभ उठाया है।
दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद इस मामले में आगे की दिशा तय होगी। फिलहाल, केजरीवाल की याचिका पर ईडी को जवाब देने का समय दिया गया है, और यह मामला दिल्ली के राजनीतिक माहौल में और भी गर्मा सकता है।