अपराधदिल्ली/एनसीआर

दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल को मिली जमानत

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दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में एक और आरोपी, व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल, को जमानत मिल गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ढल्ल को जमानत देने का आदेश जारी किया। इससे पहले, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन्हें जमानत दी थी।

मामला का विवरण

  • शराब घोटाला: यह मामला दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के संदर्भ में है, जिसमें कथित तौर पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। यह घोटाला तब सुर्खियों में आया जब दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे।
  • अमनदीप सिंह ढल्ल का नाम: ढल्ल का नाम इस मामले में कई अन्य आरोपियों के साथ लिया गया था। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अपराधों में शामिल होने के आरोपों का सामना करना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

  • जमानत की स्वीकृति: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ढल्ल की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें बिना किसी गारंटी के जमानत दी जा रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ढल्ल को किसी भी तरह की गड़बड़ी या साक्ष्य को प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया गया है।
  • दिल्ली हाई कोर्ट की भूमिका: इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ढल्ल को जमानत दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि जांच के दौरान ढल्ल का सहयोग महत्वपूर्ण था और वह किसी भी जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेंगे।

मामले की गंभीरता

  • अन्य आरोपियों की स्थिति: इस घोटाले में कई अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिनमें राजनेता और अन्य व्यवसायी शामिल हैं। इस मामले की जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है और कुछ अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएँ भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
  • पुनरुत्थान की संभावना: जैसे-जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, और अधिक गहराई से जांच के संकेत मिल रहे हैं। अभियोजकों ने अदालत में यह तर्क दिया है कि आरोपी साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने ढल्ल को जमानत देकर उन्हें राहत दी है।