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दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में अदालत का आदेश, 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश

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दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत से जवाब दाखिल करने का निर्देश मिला है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्यमंत्री को भाजपा के एक नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए 22 नवंबर तक का समय दिया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला भाजपा नेता द्वारा दायर किया गया है, जिनका आरोप है कि मुख्यमंत्री आतिशी ने उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए हैं जो झूठे और अपमानजनक हैं। भाजपा नेता का दावा है कि आतिशी के बयान उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से दिए गए थे और उन्होंने इसे एक सुनियोजित मानहानि का प्रयास बताया है।

इस मामले में आतिशी ने अपनी ओर से एक एप्लीकेशन दाखिल करते हुए मामले को खारिज करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि उनके बयान किसी भी तरह से मानहानि के दायरे में नहीं आते और इस मुकदमे का कोई वैध आधार नहीं है।

अदालत का आदेश

बुधवार को हुई सुनवाई में भाजपा नेता की ओर से आतिशी की याचिका पर विस्तृत दलीलें पेश की गईं, जिसमें उन्होंने मानहानि के आरोपों को साबित करने के प्रयास किए। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी को 22 नवंबर तक भाजपा नेता की इन दलीलों पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

आगे का रास्ता

अदालत द्वारा तय की गई समयसीमा को देखते हुए, अब आतिशी को जल्द ही अपनी कानूनी टीम के साथ मिलकर इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया तैयार करनी होगी। यदि आतिशी जवाब नहीं दे पाती हैं, तो यह मामला उनके खिलाफ और भी मजबूत हो सकता है।

अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि मुख्यमंत्री आतिशी की टीम अदालत में किस प्रकार की दलीलें पेश करेगी और क्या वे इस मानहानि मामले से बाहर निकल पाएंगी।