छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउंस लेने वाले चिकित्सकों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूची में उन चिकित्सकों के नाम शामिल किए गए है, जो निजी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं।
गौरतलब है कि ऐसे चिकित्सक और चिकित्सा शिक्षक जो निजी प्रैक्टिस नही करते हैं, उन्हें शासन द्वारा वेतन के अतिरिक्त नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउंस-एनपीए भी दिया जाता है। एनपीए लेने के बाद भी निजी प्रैक्टिस करना प्रतिबंधित है और यह नियम विरुद्ध है।